फफक कर रोया आरोपी,मिशन शक्ति के तहत हो रहीं कार्यवाई अपराधियों में दहशत
हरदोई। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 12 वर्ष की कैद व 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम दीपक यादव ने शुक्रवार को सुनाई।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाल राठौर के अनुसार सुरसा क्षेत्र निवासी वादी ने दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा कि 14 अगस्त 2015 को उसकी 14 वर्षीय लड़की घर पर थी। जो कक्षा 9 में पढ़ती थी। वादी खेत पर काम करने गया था। उसी दिन समय करीब 12 बजे दोपहर में श्याम किशोर उर्फ छोटे पुत्र रामप्रसाद निवासी अंटवा थाना सुरसा उसकी लड़की को बहला फुसला भगा ले गए। उसकी लड़की को ले लाते समय कई लोगों ने देखा। बरामदगी के उपरांत लड़की ने अपने बयान में दुष्कर्म करने की बात कही।आरोप सिद्ध होने पर अभियुक्त श्याम किशोर उर्फ छोटे पुत्र रामबक्श निवासी ग्राम अंटवा बल्लीपुर थाना सुरसा को विभिन्न धाराओं में 12 वर्ष की कैद व 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया।