हरदोई।जिला कृषि अधिकारी उमेश साहू ने बताया है कि शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार 27 मई 2022 को औरव सिंह प्रो० मेसर्स बाला जी ट्रेडिंग कम्पनी तत्यौरा, बावन रोड हरदोई द्वारा कृषि हेतु अनुदानित यूरिया को टेक्निकल ग्रेड यूरिया के रूप कूट रचित षडयंत्र करते हुये मेसर्स डी०सी०एम० श्रीराम शुगर मिल हरियावां को 166 बोरी टेक्निकल ग्रेड यूरिया की आपूर्ति की गई। इसके अतिरिक्त मेसर्स डी०सी०एम० श्रीराम शुगर मिल हरियावां के परिसर में अन्य 30 बोरी टेक्निकल ग्रेड यूरिया भी उपलब्ध पाई गयी। उपलब्ध स्टाक का अलग अलग नमूना संग्रहित करते हुये गुणवत्ता परीक्षण कराया गया, परीक्षण परिणाम में पाया गया कि कृषि हेतु अनुदानित यूरिया को टेक्निकल ग्रेड यूरिया के रूप में औद्योगिक इकाइयो को औरव सिंह प्रो० मेसर्स बाला जी ट्रेडिंग कम्पनी तत्यौरा, बावन रोड हरदोई एवं शालिनी चौधरी पुत्री तेजेन्द्र सिंह निव जनपद मुजफ्फरनगर मेसर्स वीर इन्टरप्राइजेज गाजियाबाद द्वारा आपूर्ति की जा रही थी। प्रकरण मे इन आरोपियों के सम्बन्ध में प्राप्त साक्ष्यो व परीक्षण परिणाम की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराने पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तत्काल प्रभाव से आरोपियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने निर्देश निर्गत किये। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में टेक्निकल ग्रेड यूरिया सप्लायर्स के विरूद्ध पहली एफआईआर जनपद हरदोई मे दर्ज कराई गई। हरियावां थाने में आरोपियों के विरुद्ध ईसी ऐक्ट के तहत 3/7 धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रदेश और देश मे अन्य स्थानो पर कृषि हेतु अनुदानित यूरिया का टेक्निकल ग्रेड मे डायवर्जन करने वाली कालाबाजारी पर प्रभावी कार्यवाही की शुरूआत हुई। उन्होंने कहा कि यूरिया इस्तेमाल करने वाली औद्योगिक इकाइयां संदिग्ध टेक्निकल ग्रेड यूरिया प्राप्त होने पर जिला कृषि अधिकारी/जिलाधिकारी को सूचित करे। वस्तु एवं सेवा कर विभाग से कार्यवाही हेतु पृथक से पत्र भेजा गया है।
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