13 अप्रैल की सांय 05 बजे से 15 अप्रैल मतदान समाप्ति तकसभी शराब की दुकानें बंद-जिलाधिकारी

हरदोई।जिला मजिस्ट्रेट/लाईसेंस प्राधिकारी अविनाश कुमार कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन सामान्य 2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत,सदस्य ग्राम पंचायत,सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के दृष्टि शासन के निर्देशानुसार जनपद में लोक शांति बनाये रखने के उद्वेश्य से जनपद में प्रथम चरण के मतदान के दिनांक-15 अप्रैल 2021 को मतदान समाप्ति के 48 घन्टे पूर्व 13 अप्रैल की सांय 05 बजे से 15 अप्रैल 2021 मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना प्रारम्भ होने की दिनांक-02 मई 2021 से मतगणना की समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र तथा उसके चारों ओर 08 कि0मी0 क्षेत्र में देशी शराब, विदेशी बियर, भांग, ताड़ी की फुटकर दुकानें एवं बार (एफएल-6) को आबकारी अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए पूर्णतया बन्द रखने के आदेश देता हूं और इस बन्दी के फलस्वरूप संबंधित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल नही दिया जायेगा इसके साथ ही उक्त बन्दी दिवसों में व्यक्तिगत रूप से पास में रखी जाने वाली मादक वस्तुओं की सीमा को भी अधिसूचना के प्राविधानों अनुसार प्रतिबन्धित किया जाता है।

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