हरदोई।जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार पाण्डेय ने अवगत कराया है कि शासन द्वारा माह जुलाई 2021 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अन्तर्गत माह के प्रथम चक्र में खाद्यान्न वितरण की अवधि माह की 05 से 15 तारीख नियत की गयी है और कार्ड धारकों का अगूंठा मैच न होने अथवा अन्य कारणों से बायोमेट्रिक प्रणामीकरण न हो पाने की दशा में पॉक्सी/ओटीपी के माध्यम से खाद्यान्न का वितरण 15 तारीख तक किया जायेगा और योजना के तहत अन्त्योदय कार्डो पर 35 किग्रा खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी कार्डो पर प्रति यूनिट 05 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क वितरित किया जायेगा।
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