हरदोई।नगर के मोहल्ला काजीपुरा में आफताब पुत्र मुशर्रफ खान का है उन्होंने एक प्लाट का बैनामा विधिवत रजिस्ट्रार कार्यालय में कराया था जिस पर उनके द्वारा करीब एक माह पूर्व निर्माण कार्य किया जा रहा है इसी बीच कानूनगो बिलग्राम अरुण दीक्षित द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए अपने ही आदमी से प्रार्थनापत्र दिलवाकर काम को रुकवाने का प्रयास किया।
काम के दौरान ही कानूनगो ने कहा कि काम बंद कर तहसील आओं एसडीएम साहब ने बुलाया है, आफताब ने बताया कि जब मैं एसडीएम बिलग्राम के पास गया और उनको जमीन का बैनामा दिखाया तो उन्होंने कहा बहुत दबाब है। कुछ दिन के लिए काम रोक दो।प्रार्थी ने काम रोकने से पहले जब कानूनी जानकारों से बात की तो उसे बताया गया कि बैनामे वाली भूमि पर हो रहा निर्माण कार्य बिना न्यायालय के आदेश के नहीं रोका जा सकता है। भू स्वामी ने कानूनी सलाह लेने के चलते कार्य बंद नहीं किया।कानूनगो ने फिर फ़ोन कर कहा कि काम किसके आदेश से कराया जा रहा है। तहसील आकर मुझे मिलो जब प्रार्थी द्वारा तहसील में जाकर पता किया गया तो जानकारी हुई कि कानूनगों बिलग्राम अरुण दीक्षित ने ओमप्रकाश निवासी बजरिया बिलग्राम के हाथों प्रार्थनापत्र पर एक अविधिक आख्या बैनामे वाली भूमि पर यथास्थिति की एसडीएम बिलग्राम को प्रेषित कर दी, जिसमें यह दर्शाया गया कि आफताब द्वारा एक उर्दू में लिखा कागज प्रस्तुत किया गया जिसमें रजिस्ट्री कार्यालय की मोहर का न होना एवं चौहद्दी न होना दर्शाया गया जबकि प्रार्थी द्वारा उर्दू का बैनामा जो प्रस्तुत किया गया, उसमें रजिस्ट्री कार्यालय की मोहर भी है तथा चौहद्दी भी अंकित है तथा उपनिबंधक कार्यालय की प्रमाणित प्रति की नकल भी प्रार्थी द्वारा दी गई। अफताब द्वारा दिये गए दस्तावेज भी आख्या से गायब कर दिए गए।
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