हरदोई।सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्रीमती अलका पांडे द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव मनाये जाने के सम्बंध में श्री वेणी माधव इंटर कॉलेज हरदोई में बालिकाओं के अधिकार विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
सचिव श्रीमती अलका पांडे द्वारा बालिकाओं के अधिकार विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में पुरूषों के समान ही महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है। बालिकाओं के कल्याण व सुरक्षा के सम्बन्ध में अनेक अधिनियम बनाये गये है। जैसे भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 376, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 498ए, 304बी, बाल-विवाह निषेध अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, यौन हिंसा से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 आदि है। परन्तु बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है । परिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सभी स्तरों पर प्रयास किया जाये। उन्होंने कहा कि बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्म रक्षा, सामाजिक सोच व विचारधारा, बालिकाओं को समय दे जिससे वे भावनात्मक रूप से सशक्त हो तथा अपराध का शिकार न हो सके। उन्होंने बालिकाओं व महिलाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलायी जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि महिलाओं को कानून द्वारा अनेकों अधिकार दिये गये है। लेकिन जागरूकता की कमी है। बालिकाओं व महिलाओं को जागरूक करने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। यदि कोई महिला मुकदमें की पैरवी आर्थिक स्थिति के कारण करने में असमर्थ है। तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देने पर नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जायेगा। शिविर में उपस्थित बालिकाओं को कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया।कि । इस अवसर पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्रीमती अलका पांडे के अतिरिक्त श्री वेणी माधव इंटर कॉलेज की प्रधानाध्यापिका गीता शुक्ला,अध्यापिकाए व छात्राएं उपस्थित रही।