हरदोई। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में तथा मा. जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई सुरेंद्र सिंह-प्रथम के आदेशानुसार जिला कारागार हरदोई में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर प्लीबारगेनिंग विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से किया गया।
प्राधिकरण सचिव श्रीमती अलका पाण्डेय ने सम्बन्धित विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि प्ली बारगेनिंग एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत आरोपी अपने अपराध को मर्जी से स्वीकार करता है। इसमें दोनों पक्षों के बीच होने वाला समझौता अदालत की देखरेख में होता है। आरोपी की सजा उस केस की न्यूनतम सजा से आधी या उससे भी कम कर दी जाती है और आरोपी मजिस्ट्रेट के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। जिनमें 7 साल से कम सजा है और बन्दी कुछ समय तक कारागार में व्यतीत कर चुके हों वह सम्बन्धित न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र देकर सुलह के माध्यम से अपने केसों का अन्तिम रुप से निस्तारण करा सकते हैं। क्योकि प्लीबारगेनिंग के अन्तर्गत छोटे मामलें आते हैं और ऐसे कैदी जो आपसी रजामंदी से निपटारा करा सकते हैं और न ही वह कैदी बार-बार जेल आया हो और न ही पहले से कोई मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन हो।इस अवसर पर जेलर संजय सिंह, डिप्टी जेलर विजय लक्ष्मी तथा जेल के प्राविधिक स्वयं सेवक आदि मौजूद रहे।