31 जनवरी तक अचल संपत्तियों का ब्योरा दें आईएएस अधिकारी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
Property Details: केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति या संवेदनशील पदों पर तैनाती देने के लिए अफसरों को ऑनलाइन (Online) अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना अनिवार्य कर दिया है.
इस पत्र में कहा गया है कि ऑनलाइन जानकारी न होने की वजह से विजिलेंस क्लीयरेंस नहीं मिल पा रही है. नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग ने यूपी में तैनात सभी आईएएस अफसरों का ब्योरा मांगा है. विशेष सचिव संजय कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेज दिया है.
पत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवा नियमावली-1968 के तहत अचल संपत्ति की 2020 की वार्षिक जानकारी ऑनलाइन भरना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने पर इमपैनलमेंट, प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील पदों पर नियुक्ति पूर्ण किए बिना मूल कैडर में वापसी में समस्या आ सकती है. साफ कहा गया है कि जो अधिकारी 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं देते हैं, उन अफसरों को ऑफर लिस्ट, इम्पैनेलमेंट या प्रतिनियुक्ति, संवेदनशील पदों पर नियुक्ति के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस देने से मना किया जा सकता है.