जिला अधिकारी की अनुमति के बाद तीन राशन माफियाओं पर मुकदमा दर्ज

हरपालपुर/ हरदोई।अरवलथाना क्षेत्र के किर्तियांपुर गांव में बुधवार की रात अरवल पुलिस के छापेमारी में पकड़े गए सरकारी राशन गेहूं और चावल के मामले में जिला अधिकारी अविनाश कुमार के आदेश से पूर्ति निरीक्षक की तहरीर पर तीन राशन माफियाओं पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है।
बुधवार की रात थाना अध्यक्ष अरवल राजपाल  ने किर्तियापुर गांव में मुखबिर की सूचना पर एक मकान पर छापा मारा,जिसमें 232 बोरी चावल व 11बोरी गेहूं  बरामद किया था।पुलिस ने रात में ही मकान के मुख्य द्वार व तीन कमरों में भरे सरकारी राशन को सील कर दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस व आरोपियों के बीच करीब एक घंटे तक तीखी नोकझोंक व झड़प हुई थी। झड़प के बीच थी पुलिस को चकमा देकर मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। रात भर गांव में पुलिस तैनात रही। पूरे मामले की सूचना उप जिलाधिकारी सवायजपुर स्वाति शुक्ला को दी गई। एसडीएम के निर्देश पर गुरुवार की सुबह मौके पर तहसीलदार सवायजपुर नारायन सिंह,क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ओपी राना, पूर्ति निरीक्षक अर्चना सिंह एसएफसी गोदाम प्रभारी रामप्रकाश मिश्रा मौके पर पहुंचे।तहसील अफसरों के सामने राशन की सरकारी बोरियों की गिनती कराई गयी। सरकारी राशन के बोरियों की गिनती के दौरान तहसील अफसरों को 2017-18 व 2020-21 की राशन की बोरियां मिली हैं। सभी गेहूं चावल की सील बंद बोरियों पर उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो लगा हुआ था।पूरे मामले में आसपास के आधा दर्जन से अधिक कोटेदारों का राशन होना बताया जा रहा है। राशन माफिया के बीच के कोटेदारों के अलावा फर्रुखाबाद जिले के सीमावर्ती गांव के कोटेदारों से भी संपर्क रखता था। राशन माफिया जिनसे सस्ते दामों पर राशन खरीद कर बाजार में बेचता था। सूत्रों की मानें तो यह काला कारोबार कई वर्षों से सफेदपोश नेताओं और विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से फल-फूल रहा था। यह गोरखधंधा पिछले कई वर्षों से खुलेआम किया जा रहा था। तहसील प्रशासन से लेकर कुछ सफेदपोश उसे भी उसके साथ जुड़े बताए जा रहे हैं। क्षेत्र के कई कोटेदारों से भी राशन माफियाओं का संपर्क बना रहता था जिनसे सस्ते दामों में गेहूं चावल खरीद कर गैर जनपद में बिक्री किया जाता था।
थानाध्यक्ष अरवल राजपाल सिंह ने बताया कि सवायजपुर तहसील की पूर्ति निरीक्षक अर्चना सिंह की तहरीर पर मुख्य आरोपी महेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र सुंदरम व भाई जितेंद्र कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

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