45 दिन में रुपए वापस ना देने पर 7 परसेंट अतिरिक्त ब्याज भी होगा देना
हरदोई। खाताधारक को रुपए वापस न लौटाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को जुर्माने सहित धनराशि ग्राहक को लौटाने का आदेश दिया है।
दरअसल खाताधारक ने एटीएम से 20 हजार रुपये निकाले थे,इस दौरान खाताधारक के खाते से धन राशि डेबिट हो गई लेकिन उसे रुपए नहीं मिले।ग्राहक ने टोल फ्री नंबर पर इसकी शिकायत की लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सका,लिहाजा उसने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली।वादी मुकदमा की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने एसबीआई के बैंक मैनेजर को हर्जा खर्चा समेत रुपये ग्राहक को लौटाने का आदेश जारी किया है।करीब 1 साल बाद रुपए वापस मिलने के आदेश के बाद खाताधारक ने अदालत के निर्णय पर खुशी जाहिर की है।
जिले के थाना कोतवाली शहर इलाके के रद्देपुरवा रोड आजाद नगर मोहल्ले के रहने वाले सलमान अली भारतीय स्टेट बैंक शाखा सांडी रोड हरदोई के खाताधारक हैं।सलमान अली ने 26 मार्च 2021 को पिहानी चुंगी एटीएम से 20 हजार रुपये निकाले थे।सलमान अली के अकाउंट से 20 हजार रुपये भी कट गए लेकिन उसे रुपये नहीं मिले,करीब 1 मिनट बाद सलमान अली के अकाउंट में रुपए वापस आ गए और फिर कुछ समय बाद रुपए कट गए।सलमान अली ने इसकी शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के टोल फ्री नंबर पर की।शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ और अंत में बैंक ने भी सलमान अली को रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सलमान अली ने जिला उपभोक्ता आयोग की शरण ली।वादी मुकदमा की ओर से अधिवक्ता के. के. सिंह ने पैरवी की।इस दौरान अदालत के समक्ष सभी साक्ष्यों को रखा गया, जिसके आधार पर उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को तत्काल सलमान अली के बैंक खाते में खाते से कटी धनराशि व 10 हजार रुपये हर्जा खर्चा सहित 30 हजार रुपये खाताधारक सलमान अली को वापस लौटाने का आदेश जारी किया है।अदालत ने अपने आदेश में लिखा है कि 45 दिन के अंदर खाताधारक के अकाउंट में धनराशि जमा कराई जाए,अगर यह धनराशि तय समय सीमा में खाताधारक को वापस नहीं लौटाई गयी तो प्रतिदिन 7 परसेंट की दर से ब्याज लगाकर खाताधारक को धनराशि वापस लौटानी होगी।करीब 1 साल बाद उपभोक्ता आयोग का फैसला आने के बाद सलमान अली ने अदालत के फैसले पर खुशी जाहिर की है।