गरीब असहाय एवं अक्षम बंदियों के वादों में पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराये जाने पर चर्चा-अलका पाण्डेय

विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से किया गयाः-अलका पाण्डेय
सचिव द्वारा बंदियो की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी
हरदोई। जिला विधिक सेवा प्राधिकारण सचिव अलका पाण्डेय ने बताया है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश एवं जनपद न्यायाधीश विनोद कुमार के संरक्षण में जिला विधिक प्राधिकारण के तत्वाधान में जिला कारागार का वर्चुअल निरीक्षण किया गया, सचिव द्वारा बंदियो की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी।
विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से किया गया।
वर्चुअल निरीक्षण में डिप्टी जेलर अजय कुलवन्त ने बताया कि वर्तमान में कुल 2022 बन्दी निरूद्ध है, जेल में महिलाएं 101 है। 60 वर्ष से ऊपर वाले बन्दियों को कोविड-19 से बचाव हेतु वैक्सीन लगवाई जा चुकी है तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र के बन्दियों को लगभग वैक्सीन लग चुकी है। 01 मई 2021 से 18 वर्ष की आयु से ऊपर वाले बन्दियों को नियमानुसार वैक्सीन लगवाई जायेगी। जेल में निरूद्ध सभी बन्दियों को यथासंभव कोविड-19 के संक्रमण से बचाव सम्बन्धित सभी आवश्यक सामग्री मास्क, सेनेटाईजर आदि उपलब्ध कराये गये है। सचिव द्वारा नियमानुसार वैक्सीन लगवाने हेतु बंदियों को प्रेरित किया गया तथा जेल पीएलवी को सक्रिय योगदान करने के साथ ही अन्य कैदियों की सहायता हेतु आवश्यक प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि वैश्विक कोरोना महामारी संक्रमण के बचाव हेतु सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए उचित दूरी बना कर रखें तथा मास्क का प्रयोग नियमित रूप से करें और सेनेटाइजर अथवा साबुन से हाथ साफ करें। उन्होने गरीब असहाय एवं अक्षम बंदियों के वादों में पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान कराये जाने की योजना के बारे में बताया। कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक सामग्री साफ सफाई एवं किसी बन्दी के बीमार होने पर तुरन्त चिकित्सक से इलाज की व्यवस्था करायें जाने हेतु जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया।

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