30 अप्रैल की रात्रि 08 बजे से 04 मई 2021 की प्रातः 07 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के निर्देश-जिला  मजिस्ट्रेट

मेडिकल स्टोर, दूध ब्रेड, हास्पिटल, पैथोलॉजी इत्यादि आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा जायेगाः-अविनाश कुमार
हरदोई। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार 30 अप्रैल 2021 की रात्रि 08.00 बजे से 04 मई 2021 की प्रातः 07.00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।
उन्होने बताया है कि जनपद में 30 अप्रैल 2021 (शुक्रवार) की रात्रि 08.00 बजे से 04 मई 2021 (मंगलवार) की प्रातः 07.00 बजे तक का कर्फ्यू लगाया जाता है। जनपद के समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार एवं अन्य गतिविधियां बन्द रहेंगी। इस दौरान दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में व्यापक सेनेटाईजेशन/स्वच्छता अभियान कोविड-19 की रोकथाम हेतु चलाया जायेगा, साथ ही सम्बन्धित कन्टेनमेन्ट जोन की निगरानी व अपेक्षित सावधानियों के विषय में निर्गत दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवाओं/पंचायत चुनाव से जुड़ी मतगणना कार्मिकों/स्वास्थ्य सेवाओं/सफाई आदि से जुडे़ कर्मियों के अतिरिक्त कोई अन्य आवागमन की अनुमति नही होगी। जनपद स्तर पर अग्निशमन विभाग द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत स्तर पर एवं चीनी मिलों के द्वारा स्वच्छता, सफाई का विशेष अभियान चलाकर सेनेटाईजेशन व फॉगिंग की जायेगी। मेडिकल स्टोर, दूध ब्रेड, हास्पिटल, पैथोलॉजी इत्यादि आवश्यक सेवाओं को कोरोना कर्फ्यू से मुक्त रखा जायेगा।

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