फौजदारी वादों मे सामान्य तिथियां नियत की गई – अलका पांडे

हरदोई । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अलका पाण्डेय बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार व जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई श्री विनोद कुमार के आदेशानुसार सिविल व फौजदारी वादों में सामान्य तिथियाँ नियत कर दी गयी है । यह तिथियाँ जनपद न्यायालय , हरदोई में लागू होंगी । अब जनपद न्यायाधीश व समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदोई के समस्त फौजदारी वादों में 07 जून 2021 को नियत वादों में 18 जून 2021,08 जून 2021 को नियत वादों में 21 जून 2021 , 09 जून 2021 को नियत वादों में 22 जून 2021 , 10 जून 2021 को नियत वादों में 23 जून 2021,11 जून 2021 को नियत वादों में 24 जून 2021 , 14 जून 2021 को नियत बादों में 25 जून 2021 , 15 जून 2021 को नियत वादों में 28 जून 2021 , 16 जून को नियत वादों में 29 जून 2021,17 जून 2021 को नियत वादों में 30 जून 2021 , 18 जून 2021 को नियत वादों में 01 जुलाई 2021 नियत की गयी है । अब जनपद न्यायाधीश व समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरदोई के समस्त दीवानी वादों में 07 जून 2021 को नियत वादों में 18 जून 2022.08 जून 2001 को नियत वादों में 21 जून 2021 , 09 जून 2021 को नियत वादों में 22 जून 2021 , 10 जून 2001 को नियत वादों में 23 जून 2021 , 11 जून 2021 को नियत वादों में 24 जून 2021 14 जून 2021 को नियत वादों में 25 जून 2021 , 15 जून 2021 को नियत वादों में 28 जून 2021 16 जून को नियत वादों में 29 जून 2021 , 17 जून 2021 को नियत वादों में 30 जून 2021 नियत की गयी है तथा समस्त निचली अदालतों के दीवानी व फौजदारी वादों में 07 जून 2021 को नियत वादों में 18 जून 2021 , 08 जून 2021 को नियत वादों में 21 जून 2021 , 09 जून 2021 को नियत वादों में 22 जून 2021 , 10 जून 2021 को नियत वादों में 23 जून 2021 , 11 जून 2021 को नियत वादों में 24 जून 2021 , 14 जून 2021 को नियत वादों में 25 जून 2021 , 15 जून 2021 को नियत वादों में 28 जून 2021 , 16 जून को नियत वादों में 29 जून 2021 , 17 जून 2021 को नियत वादों में 30 जून 2021 नियत की गयी है यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत निर्देशों / आदशों के अनुसार न्यायालयों का संचालन सामान्य रूप से चालू होता है तो सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी उपरोक्त निर्धारित सामान्य तिथियों को पुनः निर्धारित कर सुनवाई कर सकते है , जिन मामलों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा त्वरित निस्तारण के निर्देश निर्गत किये गये है , उन मामलों में पक्षकारों व उनके अधिवक्ताओं को सूचित करते हुये सुनवाई की जा सकती है ।

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