जनपद के उद्यमी एवं व्यापारी उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन प्रेषित करें- संजय कुमार
हरदोई। उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र संजय कुमार ने अवगत कराया है कि प्रदेश सरकार ने कोविड -19 महामारी से निपटने के लिए प्रदेश में मेडिकल आक्सीजन एवं अन्य सहायता मेडिकल सामग्री को बढ़ावा देने के उद्वेश्य से महत्वपूर्ण योजना उप्र कोविड-इमरजेन्सी वित पोषण योजना लागू की गयी है।उन्होने कहा है कि इस योजना के तहत मेडिकल सामग्री से संबंधित दवाये इत्यादि बनाने वाली इकाईयों को प्लान्ट एवं मशीनरी के पूॅजी निवेश की न्यूतम सीमा रू-20 लाख होगी और पात्र इकाई को विभाग से संबंधित स्थापना नियम एवं संचालन की समस्त स्वीकृतियां/अनापत्तियां एमएसएमई स्थापना एवं सरलीकरण नियम के अन्तर्गत 72 घंटे में प्रदान की जायेगी और पात्र इकाई को इस योजना में प्लान्ट एवं मशीनरी की स्थापना पर व्यय हुई धनराशि को 25 प्रतिशत अधिकतम धनराशि 10 करोड़ जो भी कम है, वित्तीय सहायता के रूप में प्रतिपूर्ति की जायेगी। उपायुक्त ने बताया कि यह योजना पहले आओ पहले पाओ के सिद्वान्त पर लागू किया जायेगा और योजना में उद्यमी को scheduled commercial bankअथवा सिडवी बैंक से आवेदन करना होगा तथा बैंक द्वारा उद्यमियों के आवेदन पत्रों के परीक्षण के उपरान्त जनपद के उपायुक्त उद्योग कार्यालय को प्रेषित किया जायेगा। उन्होने कहा है कि जनपद के उद्यमी एवं व्यापारी इस योजना के अन्तर्गत अपना आवेदन प्रेषित करें