November 18, 2025 1:39 pm

अच्छादित मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा:- अलका पाण्डेय

अच्छादित मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा:- अलका पाण्डे
आम जनमानस को विधिक सहायता दिलाने हेतु तहसील व मुख्यालय पर पीएलवी मौजूद रहेः-सचिव
हरदोई।जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अलका पाण्डेय ने बताया है कि हरदोई में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को किया जायेगा।उन्होने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में दांडिक शमनीय मामले, एनआईएक्ट, मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के मामले जिसमें दुर्घटना सूचना रिपोर्ट तथा राज्य परिवहन मामले, वैवाहिक वाद/परिवाद न्यायालय, श्रम विवाद से सम्बन्धि तमामले जिसमें नीति के अनुसार बिना पारिश्रमिक के पुनः नियोजन के मामले जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के मजदूरी तथा लाभों के मामले, भूमि अभिकरण मामलों तथा औद्योगिक बोर्ड ओएनजीसी रेलवे से सम्बन्धित भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित वाद तथा उनसे सम्बन्धित निष्पादन वाद, दीवानी न्यायालय से सम्बन्धित वाद जिसमें किराएदारी, बैंक बसूली, इजमेंट राइटवाद से सम्बन्धित वर्ण वसूली इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू से सम्बन्धित व अन्य कमर्शियल सम्बन्धित टैक्स, सर्विस मैटर से सम्बन्धित वाद, वन अधिनियम से सम्बन्धि तमामले, कैंटोनमेंट बोर्ड से सम्बन्धि तमामले, रेलवे क्लेम से सम्बन्धित मामले, आपदा क्षतिपूर्ती मामले, अपील दांडिक, सिविल एवं प्रकीर्ण वाद मूल वाद याचिकाएं, मोटर दुर्घटना दावा अपील एवं अन्य सभी अच्छादित मामलों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जायेगा।
सचिव श्रीमती पाण्डेय ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के वृहद स्तर पर प्रचार प्रसार मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर कार्यरत प्राविधिक स्वयं सेवकों द्वारा की जायेगी और आम जनमानस को विधिक सहायता दिलाने हेतु तहसील एवं मुख्यालय स्तर पर पीएलवी उपस्थित रहेगें।

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