हरदोई। नगर मजिस्ट्रेट सदानन्द गुप्ता ने बताया है कि शासन के आदेशानुसार कोविड-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ऐसे व्यक्ति जो कोविड-19 से संक्रमित हों एवं उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाने के पश्चात उनकी मृत्यु गयी हो, उनके परिजनों को मु0 50,000/- की अनुग्रह सहायता प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है और इस योजना में वही व्यक्ति लाभान्वित होगा जो मृतक का विधिक उत्तराधिकारी होगा तथा प्रभावित व्यक्तियों के आश्रितों द्वारा आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट, सीआरए अनुभाग एवं एनआईसी की वेबसाइट hardoi.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है, इससे सम्बन्धित अन्य विस्तृत जानकारी प्रवीण श्रीवास्तव, कनिष्ठ सहायक मो. नं- 8887966184 कलेक्ट्रेट सीआरए अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।
