हरदोई-जिला आबकारी अधिकारी रवि शंकर ने अवगत कराया है कि उप्र शासन की आबकारी नीति के तहत वर्ष 2021-22 में व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा से अधिक मदिरा के क्रय,परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने हेतु आबकारी विभाग द्वारा वैयक्तिक होम लाईसेंस देने का प्रावधान किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी ने समस्त आबकारी निरीक्षकों को निर्देश दिये है कि अपने क्षेत्र के अर्न्तगत अधिक से अधिक लोगों से सम्पर्क कर वैयक्तिक होम लाईसेंस जारी करवायें।