आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के परिवारों को रू0 5 लाख तक ऋण

आशा योजना मे आवेदन करने की अन्तिम तिथि 18 जून

आशा योजना के अन्तर्गत रू0 5 लाख के ऋण पर 20 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य

हरदोई।जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास नि0लि0 हरदोई श्रद्धा पाण्डेय ने बताया है कि जनपद नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के परिवारों हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालित आशा योजना के अन्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के ऐसे परिवार जिनकी मुख्य कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो गयी है, तथा परिवार की वार्षिक आय 3 लाख तक है, को विभाग के माध्यम से नवसंचालित आशा योजना के अन्तर्गत लाभान्वित कराये जाने हेतु मृतकों की सूचना 18 जून 2021 तक उपलब्ध कराये।
उन्होने बताया है कि योजनान्तर्गत कोविड-19 महामारी में अनुसूचित जाति के परिवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसे परिवार जिनके मुख्य सदस्य की मृत्यु हो गयी हो, को अनुविनि योजना के अन्तर्गत रू0 5 लाख तक का ऋण लेना चाहते है, जिसमें 20 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगा, की सूचना 18 जून 2021 तक प्रपत्रों सहित कार्यालय जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित्त एवं विकास नि0लि0 हरदोई (कमरा नं0 9 विकास भवन हरदोई) में कार्यालय दिवस में जमा कर सकते है।

About graminujala_e5wy8i

Check Also

नगर में खुली पहली जीनियस लाइब्रेरी, कांग्रेस के नेता ने किया उद्घाटन

छात्रों को पढाई के लिए पुरसुकून माहौल देने की पहल *कमरुल खान* बिलग्राम हरदोई ।। …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *