फर्जी एवं कूटरचित ले आउट इस्तेमाल करने पर भूखण्ड विक्रेताओं पर होगी कार्यवाही:-दीक्षा जैन
नगर व उसके आस पास के 41 राजस्व ग्रामों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया:-एसडीएम
हरदोई।नियत प्रधिकारी/उप जिलाधिकारी दीक्षा जैन ने अवगत कराया है कि प्रायः देखा गया है की विनियमित क्षेत्र के बारे में लोगों के मध्य सूचना का अभाव है। लोगों को विनियमित क्षेत्र की सीमा, नक़्शे बनाने की प्रक्रिया तथा दंडात्मक कार्यवाही के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी देने के लिए लोकहित में यह सूचना बनायी है जो लोगों को मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके ताकि जानकारी के अभाव लोगों को असुविधा ना हो और लोग समय से सही नक़्शा पास कराकर उसके अनुसार ही निर्माण करें।
उन्होने बताया कि शासन द्वारा जनहित गारण्टीड अधिनियम के अन्तर्गत हरदोई नगर व उसके आस पास के 41 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हए विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया हैं। उन्होने कहा कि विनियमित क्षेत्र का मुख्य उद्वेश्य नगर का सुनियोजित ढ़ग से विकास करना है, इसलिए जनसाधारण नव निर्माण, पुर्ननिर्माण, सारवान परिवर्तनव परिर्वधन आवासीय, व्यवसायीक, औद्योगिक, शैक्षणिक व कार्यालय निर्माण हेतु प्रदेश निर्माण विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें तथा जो भूखण्ड बिक्रेता अपनी भूमि को टुकड़ों में विक्रय कर रहे है वह विनियमित क्षेत्र सीमा के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक भूखण्ड बिना विन्यास मान चित्र स्वीकृित के बिक्रय न करें और अनियोजित (बिना ले आउट स्वीकृत कराये) अथवा फर्जी एवं कूटरचित ले आउट इस्तेमाल करने पर भूखण्ड विक्रेताओं पर अपराध श्रेणी के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
उन्होने जन साधारण को सूचित किया है कि भूखण्ड विक्रेताओं से भूखण्ड क्रय करने से पहले विन्यास मानचित्र स्वीकृत के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें या निवियमित क्षेत्र कार्यालय से सम्पर्क करें।