न्यायालय के आदेश पर एक उपनिरीक्षक व दो सिपाहियों पर दर्ज हुआ मुक़दमा,

कमरुल खान

बिलग्राम हरदोई ।। तहसील क्षेत्र में महिला की मौत के मामले में न्यायालय ने एक पुलिस के एक उपनिरीक्षक व दो सिपाहियों पर अभियोग पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं।न्यायालय द्वारा वादी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए माधौगंज थाना पुलिस को क्षेत्र में हुई एक महिला की मौत के मामले में माधौगंज थाने में ही तैनात एक दरोगा व दो सिपाहियों पर अभियोग पंजीकृत करने का निर्देश दिया है। न्यायालय के आदेश पर माधौगंज थाना अध्यक्ष द्वारा दरोगा व सिपाहियों पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है।पुलिस द्वारा मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है।
क्षेत्र के गौरा गांव निवासी मलिखान ने बताया कि 5 जनवरी को उसके खिलाफ माधौगंज थाने में ही मारपीट का एक मुकदमा दर्ज किया गया था।इसी मामले में 26 जनवरी की दोपहर में माधौगंज थाने के उपनिरीक्षक मोहर सिंह, सिपाही अनुराग पांडे और एक अन्य सिपाही उनके घर पर पहुंचे थे।उसी दौरान पुलिस कर्मियों ने घर पर ही उसकी पिटाई भी कर दी थी।बेटे को पीटता देख उसकी मां रामवती उसे बचाने के लिए आई थी। इस पर उपनिरीक्षक मोहर सिंह ने उन्हें धक्का मार दिया।उपनिरीक्षक द्वारा दिए गए धक्के से उसकी मां रामवती की मौत हो गई थी।मलिखान ने बताया कि उसके द्वारा जब इस बाबत थाने पर शिकायत की गई तो वहां कोई भी सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद उसने न्यायालय की शरण ली और मां की मौत के आरोपी एक उपनिरीक्षक व दो सिपाहियों पर न्यायालय के द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया है।न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थानाध्यक्ष का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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