हरदोई, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रोहित कुमार सिंह ने बताया है कि उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 लखनऊ द्वारा टर्मलोन ऋण योजना के अन्तर्गत जनपद में वर्ग मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को न्यूनतम 1.50 लाख तक की परियोजनाओं (एग्रीकल्चर एवं एलाईड टैक्निकल टेªडर्स, स्माल बिजनेस, आर्टिकल एवं ट्रान्सपोर्ट एण्ड सर्विस सेक्टर) पर 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा लाभार्थी द्वारा ऋण की वापसी 05 वर्षो में 20 समान त्रैमासिक किस्तों में की जायेगी।
उन्होने बताया है कि परियोजना लागत का 90 प्रतिशत एन0एस0डी0एफ0सी0 द्वारा तथा 05-05 प्रतिशत यू0पी0एम0एफ0डी0सी0/लाभार्थी द्वारा अपने श्रोतों से लगाया जायेगा। लाभार्थी की पात्रता के सम्बन्ध में सूच्य है कि लाभार्थी उ0प्र0 अल्पसंख्यक समुदाय का मूल निवासी हो, लाभार्थी की पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू 0 98000/- व शहरी क्षेत्र हेतु रू 0 120000/-से अधिक न हो। इस योजनान्तर्गत ऐसे लाभार्थियों को भी जिनके परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा के दो गुने से अधिक किन्तु रू0 8 लाख से कम हो को भी 8 प्रतिशत व्याज की दर से ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, निगम की मार्जिन मनी, टर्मलोन योजना में इससे पूर्व लाभ न प्राप्त किया हो। इस योजना के आवेदन पत्र जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2021 निर्धारित की गयी है। इच्छुक लाभार्थी किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से आवेदन प्राप्त अथवा जमा कर सकते है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त कर सकते है।
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