हरदोई।नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में रसखान प्रेक्षागृह में आहूत आरओ एवं एआरओ प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि सभी आरओ एवं एआरओ नामाकंन से लेकर मतगणना तक कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा दिये दिशा निर्देशों को अवश्य पढ़ लें और निर्वाचन तक में शतप्रतिशत उपस्थित दर्ज कराने के साथ निर्वाचन निष्पक्ष होकर करायें और किसी प्रकार की दिक्कत होने पर अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराकर समस्या का समाधान करायें।उन्होने कहा कि अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए नामाकंन करने वाले आने वाले उम्मीदवारों के समस्त प्रपत्रों की भलीभांति जांच कर लें और सभी वार्ड के उम्मीदवारों की अलग-अलग फाइल बनाने के साथ एक रजिस्टर भी बनाये, जिसमें उम्मीदवार का नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, जाति आदि विवरण भरायें। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के सम्बन्ध कोई भी निर्णय लेने से पहले आरओ तथा एआरओ उस प्रकरण की जांच कराये और अपने विवेकानुसार एवं आयोग के निर्देशो को ध्यान में रखकर निर्णय लें।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वन्दना त्रिवेदी ने कहा कि नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद प्रत्याशी चुनाव में 09 लाख रू तथा सदस्य प्रत्याशी 02 लाख रू0 तक खर्च कर सकते हैं जबकि नगर पंचायत में अध्यक्ष प्रत्याशी 2.50 लाख रू और सदस्य प्रत्याशी 50 हजार व्यय कर सकेगें। उन्होने कहा नामाकंन करने वाले अध्यक्ष पद प्रत्याशी की आयु 30 वर्ष तथा सदस्य प्रत्याशी की आयु 21 वर्ष से कम न हो और इसका मिलान आरओ उसकी हाई स्कूल टीसी से मिलान करें और प्रत्याशी की नामाकंन पत्रावली की पूर्ण समीक्षा कर लें। प्रशिक्षण में पीडी, डीडीओ, डीपीआरओ, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी, जेई डीआरडीए सहित सभी आरओ एवं एआरओ उपस्थित रहे।
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