उप्र के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विशेष अभियान के तहत मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को परखा

हरदोई।यूपी के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के तहत विशेष अभियान को परखा।
शहर के मोहल्ला कृष्णनगरिया,चौहान थोक, ऊँचा थोक में भी सभासद अमित त्रिवेदी ‘रानू’ व उनके साथ मनीष वर्मा,सुपरवाइजर इंद्र कुमार वर्मा,जमुना देवी, राम लली,रेखा वर्मा, सुमन शुक्ला, रेनू देवी और आरती, नितिन गुप्ता,राम किशोर,रानू सिंह व माधव बाजपेई इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष सुखसागर मिश्रा ‘मधुर’, वसीम अहमद व प्रीतेश दीक्षित मौजूद रहे।
आज के उपरांत 21 नवंबर और 27 नवंबर को भी विशेष अभियान चलाकर इसे संचालित किया जाएगा। 20 दिसंबर तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण होगा। 5 जनवरी 2022 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
ज्ञात हो कि मतदाता का नाम एक ही जगह रह सकता है, दूसरी जगह किसी कीमत पर नाम दर्ज नहीं हो सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड लगाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी जांच करने के बाद कोई डॉक्यूमेंट ना होने के बावजूद जांच करके 18 साल से ऊपर के मतदाता को मतदाता सूची में शामिल कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर के थर्ड जेंडर के लोगों के गुरु अपनी तरफ से यह जारी कर सकते हैं कि थर्ड जेंडर 18 साल की आयु पूरी कर चुका है और उनकी जांच के बाद उन्हें भी मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोबाइल ऐप या ऑनलाइन के माध्यम से मतदाता बनने का भी पूरा मौका है।
1 जनवरी 2022 को अगर 18 वर्ष की या उससे अधिक आयु हो रही है तो नवीन मतदाता के रूप में पंजीकरण कराया जा सकता है। यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र में कोई त्रुटि हो तो भी मोबाइल ऐप या ऑनलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1950 मतदाता हेल्पलाइन नंबर है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने के बाद 7 दिन का समय आपत्ति के लिए भी दिया जाता है। उसके बाद स्वीकार किया जाता है।
सभी राजनीतिक दलों को सूची भी उपलब्ध कराई जाती है जिससे अगर कोई नाम उसमें नहीं जुड़ा है तो उसे जुड़वाया जा सकता है और अगर किसी मृतक का नाम जुड़ा है तो उसे हटाया भी जाता है।

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